Monday 27 March 2017

ड्यू डेट के बाद भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर नहीं लगेगी पेनल्‍टी, जानें RBI के नियम


नई दिल्‍ली। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके पास हर माह क्रेडिट कार्ड बिल का एसएमएस आता है। इस एसएमएस में बिल अमाउंट के साथ ड्यू डेट लिखी होती है।

इसमें यह भी लिखा होता है कि चार्जेज से बचन के लिए बिल का पेमेंट जल्‍द करें। लेकिन आम तौर पर बैंक आपको यह नहीं बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड बिल पर लेट पेमेंट चार्ज कब लगता है।

हम आपको बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में लेट पेमेंट को लेकर रिजर्व बैंक का क्‍या नियम है।

ड़यू डेट के बाद पेमेंट पर क्‍या होगा???

अगर आप किसी वजह से ड्यू डेट के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं कर पाते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ड़यू डेट के अगले दिन भी क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं और बैंक इस पर आपसे लेट पेमेंट चार्ज नहीं ले सकता है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस में इस बारे में स्‍पष्‍ट निर्देश दिया गया है।

ड्यू डेट के बाद तीन दिन के अंदर बिल जमा कराने पर नहीं लगेगा चार्ज
Bankbazaar.com  के सीईओ आदिल शेट्टी ने बताया कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार बैंक क्रेडिट कार्ड ड़यूज पर लेट पेमेंट तभी लगा सकते हैं जब ड्यूज का पेमेंट ड्यू डेट के बाद तीन दिन तक न किया गया हो। लेट पेमेंट के लिए ड्यू डेट की गणना आपके क्रेडिट कार्ड बिल के स्‍टेटमेंट में दी गई ड्यू डेट से ही की जाएगी।

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