Sunday 22 January 2017

टैक्‍स चोरी पकड़ने के लिए सरकार ने अपनाए ये 5 नए दांव, आप भी रहें अलर्ट...


नई दिल्‍ली।नोट बंदी के बाद मोदी सरकार ने देश में टैक्‍स चोरी रोकने के लिए 5 नए दांव अपनाएं हैं। सरकार को भरोसा है कि इन 5 तरीकों से टैक्‍स चोरी करने वालों को पकड़ा जा सकेगा। इससे देश में टैक्‍स देने वालों की संख्‍या बढ़ जाएगी और सरकार की टैक्‍स के तौर पर होने वाली आय में ज्‍यादा इजाफा होगा।

सरकार टेक्‍नोलॉजी से कर रही है टैक्‍स चोरी करने वालों की पहचान
इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट टेक्‍नोलॉजी की मदद से टैक्‍स चोरी करने वालों की पहचान कर रही है। सरकार ने उपलब्‍ध आंकड़ों के आधार पर बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी इनकम पर टैक्‍स बनता है लेकिन ये लोग टैक्‍स का पेमेंट नहीं कर रहे हैं।

बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करने वालों पर नजर
अगर आपने एक साल में अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए या इससे अधिक जमा कराएं हैं तो बैंक आपकी डिटेल इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट को दे देगा। इसके बाद इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट आपकी डिक्‍लेयर्ड इनकम चेक करेगा। अगर आपने अपनी इनकम कम दिखाई है या टैक्‍स नहीं दिया है तो आप इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट के शिकंजे में आ सकते हैं।

अगर खरीदा है 30 लाख रुपए से अधिक का घर
अगर आपने 30 लाख रुपए से अधिक का घर खरीदा है तो रजिस्‍ट्री कराने पर राजिस्‍ट्री अथॉरिटी आपकी डिटेल इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट को देगा। ऐसे में इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि जिस पैसे से आपने घर खरीदा है उसका सोर्स क्‍या है।

अगर आपने खरीदी है 5 लाख रुपए से अधिक की कार इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट का कहना है‍ कि देश में ऐसे लोगों की संख्‍या काफी अधिक है जिनके पास कार है लेकिन वे इनकम टैक्‍स नहीं देते हैं। ऐसे में विभाग कार रखने वालों पर भी नजर रख रहा है। अगर आपने 5 लाख रुपए से अधिक की कार खरीदी है तो इनकम टैक्‍स विभाग आपसे आपकी इनकम के बोर में पूछताछ कर सकता है।

1 लाख रुपए या इससे ज्‍यादा कैश में किया है क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट
अगर आप साल में एक लाख रुपए या इससे ज्‍यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्‍स विभाग को देगा। इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट इसके आधार पर आपकी इनकम की जांच पड़ताल कर सकता है।

एक साल में खरीदा है 10 लाख रुपए का बांड या स्‍टॉक
अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए या इससे अधिक का बांड या शेयर खरीदा है तो इस डिटेल इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट को मिल जाएगी। इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इस रकम का सोर्स क्‍या है।

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