फिलहाल आवेदन की स्लिप ही खाते में लगाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विभाग ने शनिवार को इस आशय का सर्कुलर जारी किया है।
आयकर विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अब भी बड़ी संख्या में बैंकों में खाताधारकों का पैन नहीं जमा है। सभी खातों में पैन की अनिवार्यता के पीछे खाताधारकों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग करना मकसद है।
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