Tuesday 10 January 2017

सरकार का नया पैंतरा, नवंबर नहीं अब अप्रैल से चेक होगा बैंक अकाउंट...


नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्‍लैकमनी पकड़ने के लिए नया दांव फेंका है। अब सरकार नवंबर नहीं अप्रैल 2016 से बैंक और पोस्‍ट ऑफिस में जमा किए गए कैश की जांच करेगी। सरकार ने बैंकों अकाउंट में अप्रैल से नवंबर के बीच जमा कराए गए कैश का डाटा मुहैया कराने को कहा है। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार की नजर किस तरह के अकाउंट पर है।
बैंक  में जमा हुुई ब्‍लैमनी पर सरकार की नजर
सरकार ने साफ किया है कि नोट बंदी के बाद अगर किसी ने बैंक में ब्‍लैकमनी जमा करा दी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बच गया। सरकार हर अकाउंट की छानबीन कर रही है और ब्‍लैकमनी जमा कराने वाले पकड़े जाएंगे।
नोट बंदी के बाद जमा कराया है 2.5 लाख रुपए
अगर आपने नोट बंदी के बाद यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने एक अकाउंट या एक से अधिक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराया है तो मोदी सरकार आपके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले जमा किए गए कैश की भी जांच करेगी। यानी नोट बंदी के पहले का आपका रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आएगा।
करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए से अधिक डिपॉजिट
अगर किसी बिजनेस मैन ने अपने एक करंट अकाउंट में या कई करंट अकाउंट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 12.5 लाख रुपए या इससे अधिक रकम जमा कराई है तो उसके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले हुए ट्रांजैक्शन की जांच भी होगी।
ऐसे पकड़ में आएगी ब्‍लैकमनी
सरकार नोट बंदी के बाद अकाउंट में जमा कराए गए कैश और नोट बंदी के पहले अकाउंट में जमा कराए गए कैश की तुलना करेगी। अगर सरकार को अकाउंट में संदिग्‍ध ट्रांजैक्‍शन का शक होता है तो वह अकाउंट होल्‍डर से कैश के सोर्से को लेकर पूछताछ कर सकती है।
बैंक, पोस्‍ट ऑफिस में दें पैन डिटेल
अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में है और आपने पैन नंबर डिटेल या फार्म 60 नहीं जमा कराया है तो आप 28 फरवरी तक पैन डिटेल जरूर दे दें। सरकार ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले को नोट बंदी के बाद काले धन को पकड़ने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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