Monday 6 February 2017

नोटबंदी में कहीं आपके PAN से तो नहीं हुआ फ्रॉड, अपनी डिटेल्स ऐसे करें पता



नई दिल्ली। नोटबंदी में बड़े पैमाने पर ब्लैकमनी खपाने के लिए लोगों ने दूसरों के पैन नंबर का मिसयूज किया है। ऐसे में अब अनजाने में कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल-जवाब का सामना करना पड़ सकता है।
इससे बचने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सर्विस शुरू की है। जहां आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। साथ ही ऐसे किसी फ्रॉड की जानकारी ऑनलाइन ही डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं।

क्या है मामला
सीबीडीटी से मिली जानकारी के अनुसार  देश में करीब 18 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होने 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जो रकम डिपॉजिट की है। वह उनके इनकम के आधार पर मेल नहीं खाती है। यानी ऐसे लोगों ने अपनी रियल इनकम छुपाई है।

यहां करे ऑनलाइन डिटेल्स चेक
सीबीडीटी ने सभी नागरिकों को मौका दिया है कि वह अपने डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर ले। अगर उनके पैन कार्ड का मिसयूज है तो वह ऑनलाइन अपना वेरिफिकेशन करा सकते है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो 10 दिन के बाद उनके पास इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। अपने डिटेल्स पता करने के लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन नंबर के जरिए लॉग इन करना होगा। इसके बाद एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपको कंप्लायंस सेक्शन में कैश ट्रांजैक्शन 2016 के लिंक पर क्लिक करना होगा। जहां पर आपके द्वारा 8 नवंबर के बाद से 30 दिसंबर के बीच जमा की गई रकम की डिटेल दिख जाएगी। इसमें ये साफ तौर पर डिटेल्स होंगी की आपके पैन नंबर के नाम पर किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है। जिसे देखकर आप खुद जान सकेंगे, कि कौन सा बैंक अकाउंट आपका नहीं है। यानी आपके साथ फ्रॉड हुआ है।
फ्रॉड होने पर क्या करें

सीबीडीटी के अनुसार जहां पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी, वहीं पर सबमिट व्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। जो अकाउंट आपका नहीं है, उसके सबमिट रिस्पांस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सेलेक्शन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अंत में एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर लिखा होगा, कि आपका उस अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। जिसके बाद आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी।

अगर नहीं है लॉगइन आईडी तो ऐसे बनाएं
अगर आपने अभी तक लॉगइन आईडी नहीं बनाई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर जाकर क्लिक करना होगा। जहां पर आप अपनी पैन कार्ड डिटेल्स के साथ आईडी, पासवर्ड आदि बनाना होगा। जिसके बाद लॉगइन करके आप कॉम्पलियांस विंडों पर जाकर अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

10 दिन में देना होगा जवाब
सीबीडीटी के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को एसएमएस और ई-मेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, तो उसे ऑनलाइन ही 10 दिन में जवाब देना होगा। वह जवाब के जरिए डिपार्टमेंट को संतुष्ट कर सकता है। अगर जवाब से वह संतुष्ट नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। साथ ही अगर आपने 10 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट जरूरी एक्शन लेगा।

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