नई दिल्ली। 31 मार्च वित्त वर्ष 2016-17 का आखिरी दिन होगा। ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले 5 काम जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तों आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न
31 मार्च, 2017 असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है। अगर आप इस डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट 2014- 15 के लिए आपका रिटर्न स्वीकार करने से मना कर सकता है।
टैक्स बचाने के लिए करें निवेश
आपको 2016- 17 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स बचाने के लिए निवेश और खर्च 31 मार्च, 2017 से पहले करना होगा। 31 मार्च के बाद अगर आप कोई निवेश करते हैं तो इस पर 2016-17 के लिए टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
बदल लें पुराने नोट
बदल लें पुराने नोट
500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के कार्यालयों पर बदले जा सकते हैं। 31 मार्च के बाद आप पुराने नोट नहीं बदल पाएंगे।
पीपीएफ में जमा कराएं पैसा
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपए जमा कराना जरूरी होता है। ऐसे में आपको पीपीएफ अकाउंट में 31 मार्च से पहले पैसा जरूर जमा करा देना चाहिए। वरना आपको 50 रुपए पेनल्टी देनी होगी।
एनपीएस में जमा कराएं पैसा
इसी तरह से एनपीएस टियर 1 अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिमिनम 1,000 रुपए का कंट्रीक्यूशन जरूरी है। अगर आप 31 मार्च तक एनपीएस अकाउंट में पैसा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
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